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14 प्रकार के वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं मतदान***

गोंडा जेडी न्यूज़ विजन००

हरीश गुप्ता जिला संवाददाता०००

गोंडा : :  नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने बताया कि। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन का मतदान आगामी 4 मई को सम्पन्न होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मंशानुसार मतदान के समय मतदाताओं को अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत न कर पाने वाले मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 14 प्रकार के वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करके मतदान कर सकते है। उन्होने बताया कि इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पास पोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये गये फोटाग्राफ युक्त सेवा पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी पासबुक, किसान पासबुक/किसान बही जिसमें फोटोग्राफ लगी हो, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे-पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख, पेंशन दस्तावेज, पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश फोटोयुक्त, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा फोटायुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, मनरेगा योजना के अधीन फोटोयुक्त जारी जॉबकार्ड, फोटोयुक्त राशनकार्ड उपरोक्त के अतिरिक्त चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अन्य पहचान सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत कर सकते है।

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