***जेडीन्यूज़ विज़न ***
अमरावती: :आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती ने गरीबों को घर के पट्टे बांटने को हरी झंडी दे दी है! अदालत ने सरकारी आदेश संख्या 45 पर अंतरिम आदेश के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया! सरकार की ओर से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल पी सुधाकर रेड्डी ने दलीलें पेश की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने याचिका की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि मकान भू कंडोम का वितरण न्यायालय के निर्णय के अधीन होना चाहिए!
राजधानी क्षेत्र में गरीबों के लिए आवाज भूखंडों का सरकारी आवेदन विकास का हिस्सा है! यह कहना सही नहीं है कि उन्हें मकान नहीं दिया जाना चाहिए पूंजी भूमि वर्तमान में सीआरडीए है! जमीने उनकी नहीं सरकार द्वारा लिए गए हर निर्णय को न्यायालय द्वारा संपर्क किया जाता है पूंजी के मामले में कुछ पहलुओं को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी सरकार को फैसले लेने से रोका जा सकता था निर्णय लेना सरकार के कर्तव्यों का हिस्सा है उच्च न्यायालय ने स्वस्थ किया!