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जनपद में स्थित उद्योगों/प्रतिष्ठानों के पंजीयन हेतु कैम्प का आयोजन 18 अक्टूबर को…

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जनपद में स्थित उद्योगों/प्रतिष्ठानों के पंजीयन हेतु कैम्प का आयोजन 18 अक्टूबर को

आयोजित कैम्प में उद्योगों/प्रतिष्ठानों का उत्तर प्रदेश दुकान एंव वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत किया जाऐगा पंजीयन।

आगरा-17 अक्टूबर : : सहायक श्रमायुक्त श्री संजय कुमार ने अवगत कराया है कि दिनांक 28.09.2024 को जिलाधिकारी महोदय श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल पर आगरा में स्थित उद्योगों/प्रतिष्ठानों के उत्तर प्रदेश दुकान एंव वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीकरण कराये जाने हेतु कैम्प के आयोजन के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में दिनांक 18.10.2024 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र नुनिहाई, आगरा में जनपद आगरा में स्थित उद्योगों/प्रतिष्ठानों के पंजीयन हेतु कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।
सहायक श्रमायुक्त ने आगे यह भी अवगत कराया है कि आयोजित कैम्प में उद्योगों/प्रतिष्ठानों का उत्तर प्रदेश दुकान एंव वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीयन किया जाऐगा। पंजीयन हेतु आवश्यक अभिलेखों के रूप में सेवायोजक/सेवायोजकों का आधार कार्ड, सेवायोजक/प्रतिष्ठान का पैन कार्ड, सेवायोजक/प्रतिष्ठान की ई-मेल आई०डी० एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि प्रतिष्ठानों के पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाईन किया जाऐया जिसका पंजीयन शुल्क भी सेवायोजक द्वारा ऑनलाईन जमा कराये जाने का प्रावधान है।

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