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14 से 21 जुलाई तक होगा मतदेय स्थलो का सर्वे– जिलाधिकारी ***

*** जेडीन्यूज़ विज़न ***
० 21 जुलाई से 21 अगस्त तक किया जाएगा बीएलओ द्वारा डोर टू डोर सर्वे०००
लखनऊ : : जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के समस्त मतदान स्थलों के संबंध में सर्वे कराने के निर्देशों के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में समस्त जोनल व सेक्टर आफिसर्स के साथ दो पालियों में बैठक की गई। पहली पाली में 171 लखनऊ पश्चिम, 172 लखनऊ उत्तर, 173 लखनऊ पूर्व, 174 लखनऊ मध्य एवम 175 लखनऊ कैंट व दूसरी पाली में 168 मलिहाबाद, 169 बीकेटी, 170 सरोजनीनगर एवम 176 मोहनलालगंज के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की 14 जुलाई 2023 से 21 जुलाई 2023 तक समस्त सेक्टर आफिसर्स द्वारा भ्रमण करते हुए मतदान केंद्रों के संबंध में अपनी आख्या उपलब्ध करानी हैं। जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक चेक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसके आधार पर सभी अधिकारियों को अपने अपने मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए अपनी आख्या उपलब्ध करानी है, जिसको आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की सभी अधिकारियों को मतदेय स्थलो का सर्वे तीन बिंदुओं चयन, पुनर्निर्धारण और भौतिक सत्यापन के आधार पर करते हुए अपनी आख्या देनी है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देश दिए की ऐसे मतदान स्थल या बूथ जिनके भवन जर्जर हो गए है उनका
विवरण अपनी आख्या में अवश्य दे ताकि उन मतदान स्थलों, बूथों को बदला जा सके। साथ ही निर्देश दिए की वर्तमान में मतदान स्थलो पर नगर निकाय निर्वाचन के बूथ संख्या व केंद्र संख्या अंकित है उसको हटवाते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित केंद्र संख्या, बूथ संख्या का अंकन वाल पेंटिंग के द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की मतदेय स्थलो के सर्वे के साथ साथ आगामी 21 जुलाई 2023 से 21 अगस्त 2023 तक बीएलओ द्वारा घर घर जा कर डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। जिसमे जो लोग वोटर बनने से छूट गए है वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते है या जो नए मतदाता जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष के हो रहे है वह भी फार्म 6 के द्वारा अपना नाम मतदाता सूचियों शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की उक्त अवधि में नाम शामिल कराने के अतिरिक मतदाता फार्म 7 के द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने, हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु एवम फार्म 8 के द्वारा निर्वाचक नामावली, ई पी आई सी प्रतिस्थापन, दिव्यांगजन चिन्हांकन करने संबंधित प्रविष्टियों के सुधार, निवास स्थान्तरण हेतु आवेदन कर सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की जनपद वासी उक्त सेवाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वोटर सर्विस पोर्टल 1शह्लद्गह्म्ह्य.द्गष्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ पर जा कर स्वय ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवम् राजस्व सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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