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०कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक ०००
लखनऊ: : जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के उद्यमियों, औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों तथा उद्यमों से सम्बन्धित जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने तथा औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना के सम्बन्ध में उद्यमी को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम अवधि में विभिन्न सुविधायें, स्वीकृतियां, अनापत्तियां, अनुमोदनादि उपलब्ध कराने, आवश्यक औपचारिकताओं को उनके द्वारा शीघ्र पूर्ण किये जाने में उनकी यथोचित सहायता करने के लिये प्रत्येक माह में 2 बार उद्योग बंधु समिति की बैठक आहूत की जाएगी। जिसमे माह की पहली बैठक में नए उद्योग को लगाने, उद्योगों का विस्तारीकरण करने में आ रही समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा तथा माह की दूसरी बैठक में उद्योग बंधु समिति के रेगुलर बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी।
जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की नए उद्योग को लगाने, उद्योगों का विस्तारीकरण करने में यदि कोई समस्या आ रही है तो उद्यमियों द्वारा उद्योग बंधु की बैठक का इंतजार नहीं किया जाए। उद्यमी तत्काल अपनी समस्या लेकर डीसी डीआईसी से संपर्क करे, तत्काल उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नए उद्योग की स्थापना, उद्योगों का विस्तारीकरण करने में आ रही दिक्कतों के बारे में उद्यमियों के साथ गहन विचार विमर्श किया गया। उद्यमियों द्वारा जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। उद्यमियों द्वारा धारा 80 विद्युत कनेक्शन, लोड बढ़ाने संबंधित समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए की उद्यमियों की को भी समस्याएं है उनका ससमय निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उद्यमियों को बताया गया कि द्यह्वष्द्मठ्ठश2.ठ्ठद्बष्.द् बठ्ठ जोकि जनपद की वेबसाइट है उस पर उद्योगों की स्थापना के दौरान कौन कौन सी अनापत्तियां लेना आवश्यक है का संपूर्ण विवरण अपलोड किया गया है। साथ ही बताया की उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए डीसी डीआईसी कार्यालय के संपर्क किया जा सकता है। साथ ही उक्त कार्यालय में नए उद्योग को लगाने/उद्योगों का विस्तारीकरण करने वाले उद्यमियों की सहायता , हैंडहोल्डिंग के लिए उद्यमी मित्रो की भी व्यवस्था की गई है।
बैठक में उद्यमियों द्वारा भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों के बारे में भी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की यदि किसी उद्यमी का व्यक्तिगत खाता है तो भविष्य में विवादो से बचने के लिए उद्यमी को तत्काल अपनी भूमि की विधिक पैमाईश के लिए उप जिलाधिकारी न्यायलय में धारा 24 के अंतर्गत वाद दाखिल करना होगा। वाद दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक पैमाईश का आदेश जारी कर दिया जाता है। उक्त के साथ ही यदि किसी उद्यमी की भूमि मिंजुमला खाते में है तो इसके लिए उसे उप जिलाधिकारी न्यायलय में धारा 116 के अंतर्गत बटवारे का वाद दाखिल करना होगा। जिसमे खातेदारों का अंश निर्धारण करते हुए बटवारे की कार्यवाही संपादित की जाती है।
बैठक में उद्यमियों द्वारा तालकटोरा, चिनहट व नरौना औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव की समस्या के बारे में भी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिसके संबंध में डीसी डीआईसी द्वारा बताया गया की ड्रेन आदि आधारभूत सुविधाओं के लिए बजट आ गया है और कार्य भी शुरू करा दिया गया है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की जहा बजट नहीं आया है वहा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्कस्ढ्ढष्ठ्र के माध्यम से और औद्योगिक क्षेत्र के बाहर नगर निगम/लोक निर्माण विभाग द्वारा आधारभूत सुविधाओं, जलभराव आदि की समस्याओं का निस्तारण कराया जाए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग, सदस्य सचिव जिला उद्योग बन्धु समिति, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव सहित श्रम, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, पुलिस सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।