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रणजीत सिंह की रिपोर्ट
बिलासपुर (छ.ग.)
-दिन में पचरी घाट के पसा आने जाने वालों को चाकू लेकर डराने धमकाने पर आरोपी को पकडा
गया।
-आरोपी के द्वारा चाकू को किसी घटना को अंजाम देने की नियत से अपने पास रखा था । 3- जप्त हथियार-01 नग लोहे का चाकू
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक – 10/11/2024 को मुखबीर के मोबाईल पर सूचना मिला की एक लड़का पचरी घाट के पास लोहे का चाकू लेकर आने-जाने वालों को डरा धमका रहा है की सूचना पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को दी गई, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना सिटी कोतवाली से सउनि शीतला त्रिपाठी एवं हमराह स्टॉफ के साथ पचरी घाट के सामने मेन रोड के पास पहुंचा जहां घेराबंदी कर सूचना के आधार पर पारस जायसवाल पिता गीताराम जायसवाल उम्र 21 वर्ष निवासी डबरीपारा सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर को पकडा गया जिनके पास लोहे का चाकू 01 नग मिला जिनके कब्जे में रखने के संबंध में धारा 94 बी. एन.एस.एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया, लोहे का चाकू को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ति पत्रक के जप्त कर वीडियो ग्राफी किया गया है आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से जिनके विरूद्ध अप. क्र.-548/24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है। प्रकरण में आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया है।