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बिलासपुर (छत्तीसगढ): : थाना – चकरभाठा में आरोपी के कब्जे से 52 नग देशी प्लेन शराब पाव व शराब परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल कुल कीमती 39160 /- रु जप्त
*अपराध क्रमांक* 265/2026
*धारा -* 34(2) ,47 आबकारी एक्ट
*गिरफ्तार आरोपी*
1- कैलाश साहू पिता देवचरण साहू उम्र 25 वर्ष पता अचानकपुर वार्ड क्र .05 थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ0ग0)
*संक्षिप्त विवरण* पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज कुमार पटेल व नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में अवैध शराब का धंधा परिवहन करने वालों के ऊपर अंकुश लगाने व उनके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करने के अनुक्रम में थाना चकरभाठा पुलिस को दिनांक 03/05/26 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति लाल रंग के मो. सा. क्रमांक CG-10 AF 2559 में अवैध रूप से अधिक मात्रा में देशी शराब लेकर ट्रांसपोर्ट नगर सिरगिट्टी की ओर से चकरभाठा की ओर जा रहा हैं सूचना की तस्दीक अग्रिम रेड कार्यवाही हेतु पुलिस गवाहो को लेकर मुखबीर के बताये अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर तरफ से आ रही मो. सा. क्रमांक CG-10 AF 2559 घेराबंदी कर रोककर चेक करने पर मो सा के सामने टंकी में एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में 52 नग देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 ml कुल 9.360 लीटर भरा हुआ मिला नाम पता पूछने पर मो. सा. चालक ने अपना नाम कैलाश साहू पिता देवचरण साहू उम्र 25 वर्ष पता अचानकपुर वार्ड क्र .05 थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ0ग0) ) बताया शराब रखने एवं परिवहन करने के संबंध में कागजात लायसेंस पेश करने हेतु नोटिस दिया गया शराब रखने एवं परिवहन करने के संबंध में कोई कागजात लायसेंस नही होना नोटिस में लिखकर दिया गया शराब व परिवहन में प्रयुक्त मो. सा. को विधिवत जप्त किया गया आरोपी कैलाश साहू का कृत्य अपराध धारा 34(2),47 आबकारी एक्ट का पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड में भेजा जाएगा।
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