जेडी न्यूज़ विज़न…
(सुरेन्द्र कुमार वर्मा)
नई दिल्ली : : सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसवे और राज्य मार्गों पर बढ़ते हादसों के कारण अवैध अधिक्रमण गैर कानूनी पार्किंग और बुनियादी सुरक्षा ढांचे की कमी पर सख्त रूख अपनाते हुए कई अहम अंतरिम आदेश जारी किये है अदालत ने कहा है कि यात्री की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई स्पीड एक्सप्रेस वे प्रशासनिक लापरवाही और ढांचागत कमियो के कारण खतरे का गलियारा नहीं बन सकते सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गो के राइट आफ वे मे आने वाले सभी अनधिकृत
अतिक्रमण जैसे ढाबे भोजनालय और अन्य व्यवसायिक ढांचे हटाने का आदेश जिला मजिस्ट्रेटो को 60 दिनो के भीतर को कहा गया है
Jd News Vision