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बिलासपुर (छ.ग.): : चाकूबाज एवं असामाजिक तत्वों पर बिलासपुर पुलिस की लगातार सख्त कार्रवाई
माह अप्रैल 2026 से 12.05.2026 तक कुल 513 व्यक्तियों/प्रकरणों पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
असामाजिक तत्वों, चाकू लेकर घूमने वाले एवं शांति भंग करने वालों पर लगातार निगरानी
आर्म्स एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर कई आरोपियों को भेजा गया जेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देश पर जिले में चाकूबाजी, असामाजिक गतिविधियों एवं सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। माह अप्रैल 2026 से दिनांक 12.05.2026 तक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक धाराओं, आर्म्स एक्ट एवं चाकूबाजी के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही की गई है।
इस दौरान थाना सिविल लाइन क्षेत्र में धारा 151 के तहत 55, धारा 107/116 के तहत 76, आर्म्स एक्ट के 11, धारा 128 के 09 एवं धारा 129 के 08 प्रकरणों में कार्यवाही की गई। थाना कोतवाली में धारा 151 के 21, धारा 107/116 के 93 एवं आर्म्स एक्ट के 02 प्रकरण दर्ज किए गए। थाना तोरवा क्षेत्र में धारा 151 के 11, आर्म्स एक्ट के 03 तथा चाकूबाजी के 02 प्रकरण सामने आए। थाना सरकंडा में धारा 151 के 55, धारा 107/116 के 130 एवं आर्म्स एक्ट के 15 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। थाना कोनी में धारा 151 के 01 प्रकरण में कार्रवाई की गई। थाना चकरभाठा में धारा 151 के 13 एवं आर्म्स एक्ट के 01 प्रकरण दर्ज किए गए। थाना सिरगिट्टी में धारा 151 के 03 एवं आर्म्स एक्ट के 04 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।
बिलासपुर पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने, भय एवं अशांति फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध आगे भी कठोर एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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