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लखनऊ : : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोमती नगर स्थित हाई कोर्ट परिसर की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अहम निर्देश दिए हैं।
अदालत ने वकीलों की गाड़ियों के लिए भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) पास जारी करने पर विचार करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने अधिवक्ता गिरधारी लाल यादव द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में हाई कोर्ट परिसर के बेसमेंट पार्किंग में अव्यवस्था, एक से अधिक वाहन पास जारी होने, स्लॉट तय न होने और सीसीटीवी कैमरों के सही संचालन जैसे मुद्दे उठाए गए थे।
साथ ही गेट नंबर चार पर भी आरएफआईडी प्रणाली लागू करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट प्रशासन ने बताया कि गेट नंबर तीन पर आरएफआईडी प्रणाली पहले से सफलतापूर्वक चल रही है और इसे गेट नंबर चार व पांच पर भी बिना अतिरिक्त खर्च के लागू किया जा सकता है।
प्रशासन ने यह भी बताया कि पास की नकल (क्लोनिंग) के प्रयास सामने आए हैं, ऐसे में आरएफआईडी प्रणाली सुरक्षा बढ़ाने में कारगर साबित होगी। अदालत ने भी माना कि यह तकनीक जालसाजी रोकने और प्रवेश व्यवस्था को व्यवस्थित करने में उपयोगी है।
इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि सभी जरूरी गेटों पर इस प्रणाली को लागू करने पर जल्द निर्णय लिया जाए। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कई अधिवक्ता और उनके सहायक साइकिल से आते हैं, लेकिन उनके लिए समुचित पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस पर अदालत ने प्रशासन से साइकिल पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है।
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