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एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने के लिए पॉलिसी बनाएं..राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

जेडी न्यूज़ विज़न….

नई दिल्लीः :  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे सभी एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने के लिए एक पॉलिसी बनाएं।

अगर नौकरी नहीं दी जा सकती, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया कि वे पीड़ितों को गुज़ारा भत्ता देने के लिए नीति बनाएं।

राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, “सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कारण बताएंगे कि सरकारी डिपार्टमेंट/एजेंसियों में नौकरी देकर एसिड अटैक के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई स्कीम क्यों नहीं बनाई गई है। अगर इन पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने में लॉजिस्टिक दिक्कतें हैं, तो राज्य सरकारें एसिड अटैक पीड़ितों को गुज़ारा भत्ता देने के लिए एक पॉलिसी बना सकती हैं।”

शाहीन मलिक के केस की सुनवाई के दौरान आया निर्देश

यह निर्देश एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक के केस की सुनवाई के दौरान आया। मलिक, जिनका केस सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट के कहने पर प्रो बोनो (फ्री) पेश किया, ने अपनी पिटीशन में बताया कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को अक्सर बैंक अकाउंट खोलने, आधार कार्ड बनवाने, प्रॉपर्टी रजिस्टर या अपडेट करने और मोबाइल SIM कार्ड खरीदने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

YC रजिस्ट्रेशन की दिक्कतों को भी कोर्ट में उठाया

इसके अलावा, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए KYC रजिस्ट्रेशन की दिक्कतों को भी कोर्ट में उठाया गया। कहा गया कि सर्वाइवर्स को KYC रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस प्रक्रिया में पुतलियों की डिजिटल डिटेलिंग, पलकें झपकाना और जिंदगी साबित करने के लिए फिंगरप्रिंटिंग शामिल है, जो अक्सर एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए नामुमकिन हो जाता है।

पहले कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी मुश्किलों और दिक्कतों को देखते हुए, वह केंद्र सरकार को एक इनक्लूसिव और अल्टरनेटिव डिजिटल KYC प्रोसेस अपनाने का ऑर्डर दे।

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