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पॉक्सो अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन***

***जेडीन्यूज़ विज़न***
लखनऊ विश्वविद्यालय विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान और विधि संकाय के अधिष्ठाता संकाय अध्यक्ष बी. डी. सिंह और डॉ. आलोक कुमार यादव ( चेयरपर्सन, विधिक सहायता केंद्र) में दिनांक 10/04/2023 को सेंटएंथोनी इंटर कॉलेज, जानकीपुरम में पोक्सो अधिनियम 2012 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया | विधिक सहायता केंद्र के संयोजक मनीष तिवारी ने बताया कि
कार्यक्रम की शुरुआत अंजशि मिश्रा ने की, जिन्होंने बच्चों को पोक्सो अधिनियम व उसके महत्व के बारे में बताया। बच्चों को इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आगे श्वेता सिंगार द्वारा अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श( गुड टच – बैड टच ) के बीच के अंतर को समझाया गया जो बच्चों के लिए निडरता से अधिनियम के खिलाफ बोलने में सक्षम होने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर स्पष्ट करने के लिए बच्चों को उचित उदाहरण दिए गए।कार्यशाला में आगे बढ़ते हुए शिवांगी सिंह ने इस तरह के कृत्य के लिए दंड के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि ऐसी कोई घटना होने पर बच्चों को तुरंत अपने माता-पिता , अभिभावक या अन्य किसी विश्वासपात्र व्यक्ति को सूचित करना चाहिए और उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधी को दंडित करवाया जाएगा। सुयश त्रिपाठी द्वारा बच्चों को ऐसे जघन्य कृत्यों से बचाने के लिए शिक्षकों और स्कूल अधिकारियों की जिम्मेदारी समझाई गई। उन्होंने एक आरामदायक और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाने के महत्व पर जोर दिया ताकि बच्चे घटना की रिपोर्ट करने में संकोच न करें और शिक्षकों को इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील और जागरूक होने की आवश्यकता है।अंत में विधिक सहायता केंद्र की वरिष्ठ सदस्या रोशनी ठाकुर ने छात्रों से यह पूछकर कार्यशाला का समापन किया कि क्या वे गुड टच और बैड टच के बीच के अंतर को समझते हैं और उन्हें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया।

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