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खाद पदार्थों के सैंपल की जांच तत्काल सार्वजनिक करने की व्यापारियों ने की माग….

जेडी न्यूज़ विज़न….

आगरा: : खाद पदार्थों के सैंपल की जांच तत्काल सार्वजनिक की जायव्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ग्यारह सूत्रीय ज्ञापन। आगरा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्माताओं को आ रही कठिनाइयों के निस्तारण हेतु निम्न अनुसार अनुरोध करना है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम प्रदेश में कहीं भी सेंपल भरे जाते समय रिटेलर के साथ-साथ निर्माता को भी पार्टी बनाया जाता है परंतु निर्माता को सैंपल भरे जाते समय जारी किया गया फॉर्म 5 क नहीं भेजा जाता अतः आपसे अनुरोध है सैंपल भरते समय निर्माता को पार्टी बनाए जाने की दशा में फार्म 5 क निर्माता के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा तुरंत भेजा जाना आवश्यक है

रिटेलर या होलसेलर द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर ही निर्माता को सैंपल भरते समय पार्टी बनाया जाए
सैंपल की जांच रिपोर्ट महीनों में प्राप्त होती है जबकि खाद्य सुरक्षा में मानक अधिनियम में जांच कर 14 दिन में सैंपल की रिपोर्ट भेजे जाने का प्रावधान किया गया है
अभिहीत अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के लंबे समय बाद केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा पुनः जांच के लिए भेजे जा रहे पत्र रिपोर्ट प्राप्त होने के महीनों बाद भेजे जा रहे हैं जिससे जांच किए जाने वाले खाद्य पदार्थ की एक्सपायरी डेट निकल जाती ह सैंपल भरे जाने के बाद राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला से शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त कर नमूना फेल आने की दशा में पुनः जांच के लिए धारा 46 (4) का पत्र तुरन्त जारी करने के आदेश पारित करने की कृपा करें
खाद्य पदार्थों को नष्ट करने या जप्त करने की कार्रवाई केंद्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद करें क्योंकि केंद्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला से नमूना पास आने के बाद व्यापारी के नुकसान की भरपाई करने की कोई व्यवस्था विभाग द्वारा निर्धारित नहीं की गई है
राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशालाओं द्वारा नमूने में कोई भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु प्राप्त न होने के बाद भी नमुनो को मनमर्जी तरीके से असुरक्षित घोषित किया जा रहा है मानकों में कमी पाई जाने पर नमूने को अधोमानक घोषित किया जाए नमूने में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु पाए जाने पर नमूने को असुरक्षित घोषित किया जाये

न्याय के लिए खाद सुरक्षा व मानक अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत मामूली वादों के लिए शमन की व्यवस्था लागू की जाय जिससे व्यापारियों को न्याय मिल सकेगा तथा अनावश्यक वादों का भार भी सरकार के सर से समाप्त होगा
खाद सुरक्षा में मानक अधिनियम में अधोमानक पाए जाने पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति न्याय निर्धारण अधिकारी के तौर पर की गई है प्रशासनिक अधिकारी के राजकीय कामों में व्यस्त रहने के कारण न्याय निर्धारण में हो रही देरी को रोकने के लिए पूर्ण कालिक न्याय निर्धारण अधिकारी जिसे खादय सुरक्षा मानक अधिनियम की पूरी जानकारी हो एसे न्याय निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था की जाए
निर्माताओं द्वारा प्रत्येक 6 माह में खाद्य पदार्थ की जांच सरकार द्वारा निर्धारित एन ए बि एल लैब द्वारा कराकर पोर्टल पर अपलोड की जाती है जिसकी पूर्ण सूचना विभाग के पास उपलब्ध होती है
नमूने भरे जाने के बाद प्राइवेट लैब से जांच कर निर्माता के खिलाफ कार्यवाई की जा रही है जो बिल्कुल गलत है
खेतों में रासायनिक खाद में कीटनाशक डालने के मानक तय नहीं है अंधाधुंध रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग रोकने का कोई साधन नहीं है
पिछले काफी समय से सरकार द्वारा सर्वे सैंपल भरे गए हैं सर्वे सैंपलों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा सर्वे सैंपलों के आधार पर नए सिरे से मानक तय किये जाए

ज्ञापन देने वाले में नरेश पाण्डेय (महानगर अध्यक्ष), सुरेश लवानिया, कपूर चंद्र रावत, संजय गुप्ता, राजीव जैन, अरुण गुप्ता, प्रशांत अग्रवाल,जयदीप सोनकर, वीरेंद्र सिंह बंटी, सतीश वर्मा,आकाश जैन, हाजी कदीर खान,राजेश दिवाकर, मोहित जैन, सोनू जैन, अमित बंसल, अभिषेक जैन, बृजेश जैन, प्रांजुल अग्रवाल, दीपक जैन, कुतुबद्दीन मलिक, सगीर खान, राजू ठाकरे, रहीश खान, अरुण सिंह आदि।

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